Aug 12, 2008

सावधान! आपको भी मिल सकती है मकान गिराने के फर्जी नोटिस

नई दिल्ली, १२ अगस्त - एमसीडी मुख्यालय टाउन हॉल के नाम से ऐसे फर्जी नोटिस जारी हो रहे हैं, जिनमें प्रॉपर्टी मालिक को अवैध निर्माण गिराने और जुर्माना अदा करने को कहा जा रहा है और इसे अदा न करने पर निर्माण को तीन दिन के भीतर गिराने की चेतावनी दी जा रही है। एमसीडी ने लोगों से ऐसे नोटिसों की जांच के लिए आगाह किया है।
एमसीडी कमिश्नर के। एस. मेहरा के अनुसार ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें कुछ अवांछित तत्व अवैध निर्माणों, मिसयूज और कन्वर्जन चार्ज जमा न कराने के संबंध में फर्जी नोटिस जारी कर रहे हैं। ये नोटिस एमसीडी के लेटरहेड पर एमसीडी मुख्यालय टाउन हॉल के बिल्डिंग विभाग के कार्यकारी इंजीनियर के नाम जारी किए जा रहे हैं। इन नोटिसों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों का भी हवाला होता है और यह बताया जाता है कि फील्ड स्टाफ ने जांच के दौरान यह पाया कि उक्त प्रॉपर्टी का मालिक कन्वर्जन चार्ज जमा किए बिना प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए प्रॉपर्टी को तीन दिन के भीतर गिरा दिया जाएगा और इस एवज में उससे ५० हजार रुपये भी वसूले जाएंगे।
कमिश्नर के अनुसार ये नोटिस पूरी तरह से जाली हैं। नोटिस जारी करने के बाद धोखेबाज प्रॉपर्टी मालिक से मिलते हैं। मामला निपटाने की आड़ में उससे मोटी धनराशि वसूलते हैं। कमिश्नर ने लोगों को सलाह दी है कि ऐसे मामलों में तुरंत पहचान पत्र की मांग की जानी चाहिए। उन्हें यह भी आगाह किया जाता है एमसीडी से जुड़े किसी भी चार्ज का भुगतान एमसीडी ऑफिसों के स्थापित काउंटरों में करें और वहां से रसीद जरूर लें। कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे धोखेबाजों को सामने लाने में एमसीडी से सहयोग करें और शक होने पर पुलिस या एमसीडी अधिकारी से संपर्क करें।

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