नई दिल्ली, २९ अगस्त- सरकार कंपनियों के प्रमोटरों के लिए शेयर खरीदने के नियम कायदे कडे करने और अन्य प्रावधानों वाला नया कंपनी विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश करेगी ।
प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में नए कंपनी विधेयक २००८ को मंजूरी दी गई जो १९५६ के कंपनी कानून का स्थान लेगा ।
विज्ञानं एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं को बताया कि नए विधेयक में कंपनियों से जुडे विवादों के निबटारे के लिए विशेष अदालतें गठित करने का प्रावधान भी होगा ।
नए विधेयक के तहत एक ही व्यक्ति कंपनी की स्थापना कर सकेगा तथा कंपनी मालिकों को डिस्काउन्ट पर शेयर जारी करने की मनाही होगी ।
इसमें कंपनी भागीदारों की संख्या पर लगी रोक हटाई जाएगी तथा कंपनी के बोर्ड में कम से कम ३३ प्रतिशत स्वतंत्र निदेशकों की मौजूदगी अनिवार्य होगी ।
यह ध्यान दिलाने पर कि क्या विधेयक के प्रावधान सेबी के सिफारिशों के विपरीत नही हैं जिनमें हर सूचीबद्ध कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कम से कम ५० प्रतिशत रखने की बात है।मंत्री ने कहा कि कंपनी विधेयक २००८ विशेष कानून होगा ।
इस सवाल पर कि क्या विधेयक संसद के १७ अक्टूबर से शुर हो रहे सत्र में पेश किया जाएगा श्री सिब्बल ने कहा मंत्रिमंडल ने ऐसा ही तय किया है1
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