Jul 23, 2008

अपोलो सर्कस बलात्कार मामले में विधायक के खिलाफ वारंट

मुजफ्फरनगर, २३ जुलाई-चर्चित अपोलो सर्कस में नेपाली कलाकार बालिकाओं के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी सत्ताधारी बसपा विधायक मौ. अलीम व उनके भाई मौ. यूनुस के अदालत में उपस्थित न होने पर अदालत ने उनके विरूध वारंट जारी कर चार अगस्त को पेश होने को कहा है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिष्ट्रेट सुनीत चन्द्रा ने बसपा विधायक सहित दोनों के विरूधवारंट जारी कर आगामी चार अगस्त को उपस्थित करने के निर्देश दिये। दोनों आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हुए हैं।
इससे पूर्व अदालत ने मेरठ के आई.जी. को निर्देश दिये थे कि उन्हें सम्मन तामील सुनिश्चित कराई जायें परन्तु वह फिर भी उपस्थित नहीं हुए जबकि पुलिस द्वारा उन्हें टेलीफोन पर सम्मन की सूचना दी गई थी।
गत पांच जून २००३ को नेपाली प्रवासी मित्र मंच की शिकायत पर पुलिस द्वारा मुजफ्फरनगर में अपोलो सर्कस में छापा मारकर ४५ नेपाली बालिकाओं को मुक्त कराया गया था तथा इस संबंध में आरोपी तथा सर्कस मालिक मौ. अलीम व उनके भाई के विरूध धारा ३७६, ३४२, ३७४ भा.द.स. के तहत मामला दर्ज किया गया। बाद में मौ. अलीम बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर विधायक चुने गये। इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने २००४ में मामले की जांच सी.बी.सी.आई.डी को सौंप दी थी।

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