Jul 15, 2008

केतन पारेख को नहीं मिली कोर्ट से राहत

नई दिल्ली, १५ जुलाई- सुप्रीमकोर्ट ने माधवपुरा बैंक घोटाले में प्रमुख आरोपी केतन पारेख को जमानत की शर्त के तहत २६ करोड़ रुपये की किस्त राशि जमा करने के लिए और मोहलत देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति अशोक भान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने २६ करोड़ रुपये जमा करने की अवधि आगे बढ़ाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह राशि एक मई को देय थी। इस तरह से पारेख को दी गई जमानत निरस्त मानी जाएगी।
न्यायालय ने पारेख को पिछले वर्ष जुलाई में इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह किस्तों में ३९६ करोड़ रुपये जमा करेगा। वर्ष १९९२ के ८८८ करोड़ रुपये के माधवपुरा मर्केटाइल कोआपरेटिव बैंक घोटाले में प्रमुख आरोपी पारेख अब तक करीब ३७० करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है।

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