Jul 17, 2008

मोनिंदर सिंह पंधेर पर हत्या, दुष्कर्म व साक्ष्य छिपाने के आरोप तय

गाजियाबाद, १७ जुलाई- निठारी कांड के मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर पर सीबीआई की विशेष न्यायाधीश रमा जैन की अदालत में चार मामलों में हत्या, दुष्कर्म, साक्ष्य छिपाने व हत्या की साजिश रचने के आरोप तय कर दिए गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अदालत द्वारा यह कार्रवाई की गई।
निठारी कांड के हत्या के छह मामलों में सीबीआई ने जो चार्ज शीट अदालत में दाखिल की थी, उसमें पंधेर को क्लीन चिट दी गई थी। लेकिन मृतकों के परिजनों ने अदालत में अलग- अलग याचिकाएं दाखिल की थीं। इन याचिकाओं में पीड़ितों के परिजनों ने बयान दिए थे कि २९ दिसंबर २००६ को डी-५ कोठी में उनके सामने मोनिंदर सिंह पंधेर ने हत्या, दुष्कर्म व साक्ष्य छिपाने की बात स्वीकार की थी और आरी बरामद कराई थी। इसी आधार पर सीबीआई की विशेष न्यायाधीश रमा जैन ने पंधेर पर आरोप तय कर दिए थे। लेकिन रिंपा हलदर अंजलि, ज्योति व मधु हत्याकांडों में सीबीआई की विशेष न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ पंधेर की ओर से उसके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
निठारी पीड़ितों के अधिवक्ता खालिद खान ने बताया कि चारों मामलों में हाईकोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत को मामले में स्क्रूटनी कर निर्णय करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चारों मामलों में स्क्रूटनी की गई और बुधवार को अदालत ने मोनिंदर सिंह पंधेर पर आरोप तय कर दिए।

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