
शिकायतकर्ता तारिक खान ने निलंबित सब इंस्पेक्टर दया नायक के खिलाफ अवैध वसूली के मामले में एक याचिका अदालत में दायर की थी जिसमें कहा गया था कि निलंबित मुठभेड़ विशेषज्ञ प्रदीप कुमार को इस मामले में सह अभियुक्त बनाया जाए।
लेकिन बांद्रा के मेटोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को सत्र न्यायालय में अपील करने का समय देते हुए मामले पर सुनवाई पांच नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। खान ने आरोप लगाया था कि नायक शर्मा और दूसरे पुलिसकर्मियों ने उन्हें पांच लाख रुपये का भुगतान नहीं करने पर मुठभेड़ में जान से मारने की धमकी दी थी।
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