नई दिल्ली, २२ अगस्त- सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को उपहार अग्नि कांड मामले में अंसल बंधुओं को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीएन। अग्रवाल की खंडपीठ ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह बिना देर किए गोपाल अंसल और सुशील अंसल को गिरफ्तार करे।
गौरतलब है कि दक्षिण दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में १३ जून १९९७ में आग लग जाने से ५९ लोगों की मौत हो गई थी और १०० से अधिक घायल हुए थे।
नीलम कृष्णमूर्ति की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह गोपाल और सुशील अंसल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
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