Aug 14, 2008

बम्बई हाई कोर्ट नें नंदलाल की याचिका खारिज की

मुंबई, बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की ओर से सुनाई गई सजा को चुनौती देने वाली राज्य चुनाव आयुक्त नंदलाल की याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
न्यायाधीश आरएमएस खांडेपारकर और न्यायाधीश अमजद सैयद की पीठ नंदलाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में सजा की वैधता को चुनौती दी गई है।
राज्य की विशेषाधिकार समिति ने इस साल मार्च में अपने समक्ष उपस्थित नहीं होने के मामले में नंदलाल को दोषी ठहराया था। कांग्रेस विधायक जनार्दन चंदुरकर की ओर से चुनाव आयुक्त के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा गया था।
नंदलाल ने समिति के सामने उपस्थित होने से इंकार कर दिया था। बहरहाल उन्होंने अपना लिखित जवाब समिति को भेजा था।
समिति ने सुनवाई के दौरान उपस्थिति नहीं होने को लेकर उन्हें दोषी ठहराया और दो दिन की साधारण कैद की सजा सुनाई थी। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने सजा को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
नंदलाल के वकील श्रीहरि अने ने दलील दी कि हालांकि अदालत विशेषाधिकार समिति के फैसले के गुण-दोष पर विचार विचार नहीं कर सकती लेकिन वह यह जांच कर सकती है कि समिति ने जो प्रक्रिया अपनाई वह वैध थी या नहीं।
अने के अनुसार समिति ने जब अपने समक्ष उपस्थित नहीं होने को लेकर सजा सुनाए जाने का फैसला किया तब उनके मुवक्किल को अलग से कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए था।
इस मामले में विधानसभा की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं था क्योंकि विधानसभा ने हाईकोर्ट की ओर से जारी किसी भी नोटिस पर विचार नहीं करने का संकल्प लिया था।

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