
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन, न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम एवं न्यायमूर्ति जे एम पांचाल की पीठ ने ललिता कुमारी की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया । इस मामले की अगली सुनवाई १६ दिसम्बर को होगी ।
याचिका के अनुसार ललिता ने अपनी अवयस्क पुत्री का दबंग व्यक्तियों द्वारा अपहरण किये जाने के खिलाफ गाजियाबाद के लोनी थाने में शिकायत की थी किन्तु थाना प्रभारी ने प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय आरोपियों से साठगांठ कर वादी पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालना शुर किया तथा इस मामले को भूमि विवाद करार देते हुए सुलझाने का सुझाव दिया ।
इससे पूर्व न्यायमूर्ति वी. एन. अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी की पीठ ने इस मामले को तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष भेजा था ।
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